ऑपरेशन चक्रव्यूह: NDPS Act 68F में 2.78 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

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प्रतापगढ़. जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) में एक तस्कर की करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज करवाई है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अभियान “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) में कार्रवाई की गई।

तत्कालीन थानाधिकारी रंठाजना दीपक कुमार द्वारा संपत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एवं एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया। वर्तमान थानाधिकारी रंठाजना विजेन्द्र सिंह द्वारा फ्रीजिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करवाया गया। घटना रंठाजना थाना क्षेत्र के ग्राम गरदोडी निवासी मुकेश पाटीदार पुत्र अंबालाल पाटीदार से जुड़ी है, जो लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त पाया गया। आरोपी पुलिस थाना रोहट, जिला पाली के प्रकरण संख्या 85/2025 धारा 8/18, 29, 25 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार होकर चालानशुदा है। मामले में आरोपी द्वारा 3 किलो 53 ग्राम अवैध अफीम सप्लाई हेतु अपने सहयोगी कृष्णपाल सिंह राजपूत को भेजा गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कम समय में भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की।

2.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज…
वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने विगत 6 वर्षों में स्वयं, अपने पुत्र राहुल पाटीदार, दुर्गाशंकर और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं। इनमें ग्राम गरदोडी में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि, 1 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य का आलीशान रिहायशी मकान तथा 8 लाख रुपये मूल्य का ट्रैक्टर शामिल है। ये सभी संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित पाई गईं। 13.11.2025 को भेजे गए प्रस्ताव को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी सफेमा द्वारा स्वीकार कर स्थायी फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया।

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