पीपल्दा ग्राम सभा सामाजिक कुरीतियां: 18 बिंदुओं पर ऐतिहासिक फैसला, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

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पीपल्दा ग्राम सभा सामाजिक कुरीतियां समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम

प्रतापगढ़/ पीपलखूंट. जिले की ग्राम पंचायत पीपल्दा  पंचायत समिति पीपलखूंट में पंचायत भवन में पीपल्दा ग्राम सभा सामाजिक कुरीतियां समाप्त करने को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। जनजागरण व संस्कृति अभियान के तहत आयोजित इस ग्राम सभा में समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।
ग्राम सभा में वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों, कर्मचारियों, माताओं-बहनों, युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर गहन चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।

सामाजिक जाजम को सर्वोच्च अधिकार
पीपल्दा ग्राम सभा सामाजिक कुरीतियां रोकने के लिए यह तय किया गया कि गांव में किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा सामाजिक जाजम पर किया जाएगा। जाजम का निर्णय अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा। इससे आपसी विवादों का समाधान गांव स्तर पर ही हो सकेगा।

शादी और नोतरा कार्यक्रमों पर सख्त नियम

ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि शादी और खरवड़े नोतरे के कार्यक्रम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही आयोजित होंगे। देर रात के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विवाह समारोह में नई लाड़ी को अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि या पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में एफडी, इन दोनों में से केवल एक को ही मान्य किया जाएगा।
नोतरा प्रथा को तीन वर्ष यानी 36 माह के बाद ही मान्य माना जाएगा। शादी और खरवड़े नोतरे में 1000 रुपये से अधिक राशि रखने पर रोक लगाई गई है।

दहेज, डीजे और फिजूलखर्ची पर पूर्ण प्रतिबंध

पीपल्दा ग्राम सभा सामाजिक कुरीतियां समाप्त करने के लिए कपड़ा प्रथा, दहेज लेना, डीजे बजाना और फिजूलखर्ची पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
कन्यादान के रूप में केवल आवश्यक सामान ही दिया जाएगा। पलंग, पेटी, तिजोरी जैसे महंगे सामान देने पर रोक लगाई गई है।
सादा भोजन और बर्थडे पार्टी पर रोक
विवाह, नोतरा और मृत्यु भोज में केवल सादा भोजन (दाल-चावल) परोसने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही जन्मदिन और बर्थडे पार्टी मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

बैठक में मौजूद लोग
बैठक में मौजूद लोग

नशामुक्त गांव का संकल्प

पंचायत क्षेत्र में देशी व अंग्रेजी शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अन्य सभी नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने इसे समाज सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया।
मृत्यु संस्कार और त्योहारों पर भी नियम
मृत्यु होने पर शोक कार्यक्रम 12 दिन तक सीमित रहेगा। मोसर (काईटा) में कपड़े और अन्य सामग्री की संख्या भी सीमित तय की गई है। फुल पावणा में केवल 5 लोग ही शामिल होंगे।
होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर कपड़े लाने-ले जाने और अनावश्यक मेहमानों के आवागमन पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

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धर्म परिवर्तन और नातरा प्रथा पर सख्त फैसला

ग्राम सभा में धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
यह भी तय किया गया कि कुंवारी लड़की के नातरे पर जाने पर 1 लाख 50 हजार रुपये और विवाहित महिला के नातरे पर जाने पर 2 लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

पीपल्दा ग्राम सभा सामाजिक कुरीतियां से जुड़े सभी प्रस्तावों के उल्लंघन पर 51 हजार रुपये का जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार की कार्रवाई की जाएगी।
इन निर्णयों को धरातल पर लागू करने के लिए गांव और वार्ड स्तर पर सक्रिय कमेटियों का गठन किया गया है। हर महीने के अंतिम सप्ताह में समीक्षा बैठक होगी।
समाज में आएगी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद
ग्रामीणों का कहना है कि इन फैसलों से समाज में सादगी, समानता, अनुशासन और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
ग्राम सभा में प्रशासक मीरा देवी, पवन निनामा, बदिया उपसरपंच सहित शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

Virendra Tailor
Author: Virendra Tailor

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